नई दिल्ली/न्यूज डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
जानकारी के अनुसार दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं। आगामी एक जून तक वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। 7 मई को ईडी का पक्ष सुनने के बाद 10 मई यानी शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले के लिए बैठी तो कुछ मिनट के अंदर ही उनकी जमानत पर फैसला सुना दिया। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली के सीएण केजरीवाल रिहाई के दौरान देशभर में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि उन्हें कुछ भी बोलने से किसी किस्म की कोई रोक नहीं है।
कोर्ट में यह हुआ
ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा है, तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह अलग मामला है। इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं। इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि चुनाव परिणाम 4 जून को आना है। जस्टिस खन्ना ने कहा, कैंपेनिंग 48 घंटे पहले ही रुक जाती है। इस पर एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल इस केस पर कुछ न कहें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह की तरह ही इस मामले में भी आप उन्हें एनकाउंटर कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 21 दिन इधर या उधर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल बाहर इस केस पर कुछ न कहें और जरूर सरेंडर करें। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे। तब एसजी मेहता ने एक बार फिर यह दलील दी कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली हो। तब जस्टिस खन्ना बोले कि इसे इतने आसानी से नहीं कहा जा सकता। हम आदेश पास कर रहे हैं।
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