मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है।
वारदात में पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।
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डिजिटल डेस्क न्यूज/सिवनी। सिवनी के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड की मुख्य आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए यह राहत दी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता 22 वर्षीय महिला है,जो एकल माता है और उसका दो से तीन वर्ष का बच्चा भी उसके साथ जेल में रह रहा है।
पूजा पांडे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई 18 मई को निर्धारित की गई थी और यह सुनवाई सूची में दसवें क्रम पर था। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान की।
यह मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है।आरोप है कि करीब तीन करोड़ रुपये की हवाला राशि को योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया था।इस वारदात में पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था,जिससे यह मामला और गंभीर हो गया था।




















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