– एक साल पहले भरी सभा में सरपंच को कहा था चोर, अब MP-MLA कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने निर्देश दिए
– अपमानजनक शब्द कहने पर विधायक पर सरपंच ने किया मानहानि का मुकदमा
डिजिटल डेस्क न्यूज़/सिंगरौली।
मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा से विधायक राजेन्द्र मेश्राम की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। विधायक राजेन्द्र मेश्राम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक सरपंच ने दर्ज कराया है, जिसे एक साल पहले भरी सभा में भाजपा विधायक ने चोर कहा था। कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है।
देवसर विधायक राजेन्द्र मेश्राम के खिलाफ बंधा गांव के सरपंच देवेन्द्र पाठक ने जबलपुर एमपी एमएल कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। सरपंच देवेन्द्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में सरपंच देवेन्द्र पाठक ने उस भाषण की सीडी भी सबूत के आधार पर पेश की थी जिसमें विधायक देवेन्द्र पाठक ने उन्हें चोर कहा था। कोर्ट ने सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन के बाद विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।




















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